Ticker

Breaking News

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

बिहार में स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद किया गया शाम 7 बजे तक ही दुकानों को खोलने का फैसला सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया है

बिहार : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 18 अप्रैल तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है
और दुकानों को 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण का फैलाव राज्य में बढ़ने लगा है, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है और इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है .

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए 
सभी स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रखें. सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी एवं निजी कार्यक्रमों पर रोक लगाएं ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो. लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क और सजग करते रहना होगा.


सामूहिक रूप से घुमने एवं एकत्रित होने पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जिसको ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. 

यह पूछे जाने पर कि इसे आंशिक लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू लागू होगा या नहीं 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी लॉकडाउन की बात तो हो ही नहीं रही है और रात्रि कर्फ्यू के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा है. 

आपको बता दें कि बिहार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा. 

दुकानों, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी. 

रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का इस्तेमाल करेंगे. 

नीतीश कुमार के मुताबिक, इस बार अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है. उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के प्रति हम सभी को सजग रहना है.

गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सिनेमा घरों में बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे.

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ